Power Of President Kya Hai?| भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य Hindi Me

 Power Of President Kya Hai?| भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य Hindi Me

 Power Of President Kya Hai आज के हमारे हम इस लेख में आपको राष्ट्रपति के बारे में सभी जानकारियों के साथ राष्ट्रपति की शक्ति (Power Of President) और कार्यों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। राष्ट्रपति किसे कहते हैं ? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इस मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है।

 Power Of President Kya Hai

राष्ट्रपति को बहुत से अलग-अलग अनुच्छेद के तहत अलग-अलग शक्तियों का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत कौन सी शक्तियों का अधिकार है। इस बारे में भी हम आपको नीचे बताने वाले हैं| इसलिए अगर आप राष्ट्रपति की सभी जानकारी जानना चाहते हैं। तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक और पूरा पढ़ें।

राष्ट्रपति की शक्तियां (Power Of President)

 Power Of President Kya Hai भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को जिन शक्तियों का अधिकार दिया जाता है। इन शक्तियों का उपयोग यह अपनी इच्छा के अनुसार तथा सलाहकारों से सलाह लेकर भी कर सकते हैं।

राष्ट्रपति को इन शक्तियों का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया जाता है जो निम्नलिखित है।

  • कार्यपालिका शक्तियाँ
  • आपातकालीन शक्तियाँ
  • विधायी शक्तियाँ
  • न्यायिक शक्तियाँ
  • वित्तीय शक्तियाँ 
  • सैन्य शक्तियाँ 
  • राजनयिक शक्तियाँ 

1.राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां

  • राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना देने का अधिकार होता है।
  • किसी भी प्रकार के सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है।
  • संघ के कुछ अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है।
  • SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग के आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है।

2.आपातकालीन शक्तियां

आपातकालीन शक्तियां तीन प्रकार की होती है जो निम्न प्रकार हैं।

राष्ट्रीय आपात-  बाहरी आक्रमण युद्ध तथा विद्रोह की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति शासन–  राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जायगा। इस राज्य का संविधान उपबंध हो के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करके राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है।

वित्तीय आपात-  अनुच्छेद 307 के तहत राष्ट्रपति को यह अनुमान हो जाता है कि भारत या इसके किसी भाग पर वित्तीय संकट हो गया है इस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।

 Power Of President Kya Hai

3. विधाई शक्तियां

  • संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार।
  • संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को संबोधित करना।
  • दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार| लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी दो प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है।
  • राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है।
  • राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है।

4.न्यायिक शक्तियां

  • क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को होती है।
  • राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार होता है।
  • राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिकार होता है।

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5.वित्तीय शक्तियां

  • वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है।
  • भारत की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है।
  • राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक अनुदान तथा मांगे लोकसभा में पारित नहीं की जा सकती।

6.सैन्य शक्तियां

  • भारत का राष्ट्रपति वायु, खैरथल तथा जल इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है।
  • राष्ट्रपति को ही युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति होती है।
  • भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति होती है।

7.राजनयिक शक्तियां

  • विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है।
  • विदेश में भारतीय दूतावासों कूटनीति में निपुण प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है।
  • विदेश में संध्या और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम द्वारा ही होते हैं।

राष्ट्रपति के कार्य

  • भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का कार्य होता है।
  • प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है।
  • राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति।
  • भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशओ की नियुक्ति।
  • राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति।

Conclusion

इस लेख में आपने जाना कि राष्ट्रपति की शक्तियां (Power Of President) और कार्य क्या होते हैं ? राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियों का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम सदस्य माना जाता है। यदि इस लेख से आपको राष्ट्रपति की शक्तियों कार्यों के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो इस लेख को शेयर करें।  और कोई दिक्कत आये तो हमे कमेंट बॉक्स में कम्मेंट करके ज़रूर बताएं। 

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